ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल न केवल गाड़ी चलाने के लिए बल्कि पहचान पत्र (ID Proof) के तौर पर भी किया जाता है। अगर आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो गया है, चोरी हो गया है या फट गया है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना आरटीओ (RTO) के चक्कर काटे घर बैठे ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले करनी होगी FIR
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, तो सबसे पहला कदम पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर (FIR) दर्ज करवाना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको इस एफआईआर की कॉपी की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, अगर आपका लाइसेंस पुराना होने की वजह से धुंधला हो गया है या फट गया है, तो आपको डुप्लीकेट बनवाते समय पुराना वाला ओरिजिनल लाइसेंस जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीका
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (Parivahan Sewa) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा और ‘Driving License’ से जुड़ी सेवाओं में जाकर ‘Apply for Duplicate DL’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी पुरानी डिटेल्स और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करना होगा।
फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया
ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के बाद आपको LLD फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और उसका एक प्रिंटआउट निकाल लें। इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज जैसे कि एफआईआर की कॉपी, एड्रेस प्रूफ और अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। कई राज्यों में आप इन दस्तावेजों को ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, जिसके बाद आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
आवेदन के बाद का प्रोसेस और फीस
फॉर्म सबमिट करने के साथ ही आपको निर्धारित फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा। फीस जमा करने के बाद आपको एक पावती (Receipt) मिलेगी, जिसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के करीब 30 दिनों के भीतर आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके रजिस्टर्ड पते पर डाक के जरिए भेज दिया जाता है।
ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप ऑफलाइन तरीका भी अपना सकते हैं। इसके लिए आपको उसी आरटीओ ऑफिस जाना होगा जहाँ से आपका ओरिजिनल लाइसेंस जारी किया गया था। वहां जाकर आपको LLD फॉर्म भरकर और फीस जमा करके संबंधित अधिकारी को देना होगा। ऑफलाइन प्रक्रिया में भी वेरिफिकेशन के बाद लाइसेंस आपके घर भेज दिया जाता है।
पावती (Receipt) को रखें सुरक्षित
जब आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो मिलने वाली रसीद को तब तक संभाल कर रखें जब तक नया कार्ड आपके पास न आ जाए। अगर लाइसेंस आने में देरी होती है या सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिस आपको रोकती है, तो आप उस रसीद को दिखा कर यह साबित कर सकते हैं कि आपने नए लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है।
डिस्क्लेमर: ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी फीस और नियम अलग-अलग राज्यों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए ‘परिवहन सेवा’ की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी आरटीओ से संपर्क करें।
